उत्तराखंड : अब एक वर्ष तक रहेगी आय प्रमाण पत्र की वैधता। को सितंबर 28, 2021 लिंक पाएं Facebook X Pinterest ईमेल दूसरे ऐप उत्तराखंड : अब एक वर्ष तक रहेगी आय प्रमाण पत्र की वैधता।उत्तराखंड सरकार ने आय प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली परेशानियों से राहत दिलाने के लिए आय प्रमाण पत्र की वैधता को एक साल तक बढाने की घोषणा की है। इससे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बार - बार आय प्रमाण पत्र बनाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। पटवारी से लेकर तहसील स्तर पर बहुत मशक्कत और लम्बी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है,और वह भी केवल माह के लिए वैध रहता है। जिससे पुनः एक वर्ष में ही दूसरा प्रमाण पत्र बनाने की प्रकिया से गुजरना पड़ता है।सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत भी आय प्रमाण पत्र की सेवा अधिसूचित है। टिप्पणियाँ
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें